Trump के टैरिफ पर कोर्ट का बड़ा फैसला: भारत को मिली राहत, जानिए कैसे!
अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया है! कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ पर रोक लगा दी है। हां, वही टैरिफ जो उन्होंने अपने कार्यकाल में कई देशों पर—including भारत—लगाए थे। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ट्रंप का 10% वाला ‘आदर्श टैरिफ’ और बाकी देशों पर लगाए गए टैरिफ ग़ैरक़ानूनी हैं।
🤔 कोर्ट ने उठाए तीखे सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रंप से सीधा सवाल किया – “आपने ये टैरिफ किस आधार पर लगाए और क्या आपने कानून की सही प्रक्रिया अपनाई?”
ट्रंप के वकील बोले कि उन्होंने ये कदम International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत उठाया था। लेकिन कोर्ट ने उनकी ये दलील मानने से साफ इनकार कर दिया।
🇺🇸 ट्रंप की सफाई: देश की सुरक्षा का मामला?
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये टैरिफ अमेरिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का भी हवाला दिया। मगर कोर्ट को ये सब बातें कुछ ख़ास जमी नहीं।
🇮🇳 भारत को क्या फर्क पड़ता?
अब ज़रा सोचिए – अगर ये टैरिफ लागू हो जाते, तो भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स पर 26% तक टैक्स लग सकता था! इससे भारतीय व्यापारियों की कमर टूट जाती। लेकिन अब जबकि कोर्ट ने टैरिफ पर ब्रेक लगा दिया है, भारत को बड़ी राहत मिली है।
मतलब, अब हमारे व्यापारी पहले की तरह अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा टैक्स के टेंशन के।
💡 क्यों है ये खबर भारत के लिए अहम?
ये फैसला भारत की इकोनॉमी और अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन दोनों के लिए बेहद अहम है। इससे न सिर्फ भारत को फायदा मिलेगा, बल्कि अमेरिका-भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं।
तो अब आप बताइए – क्या कोर्ट का ये फैसला सही था?
क्या ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे, वो वाकई देश की सुरक्षा के नाम पर थे या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव?
कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं!